Betrayed by becoming Armaan, kidnapping and rape if the secret is revealed, now Afzal will rot in jail for 5 years.”

लव जेहाद में UP में हुई पहली सजा परंतु हिंदू लड़कियों पे जारी है आफत।

प्रतिकात्मक चित्र

सनातन 🚩समाचार🌎 देश में तेजी से बड़ रहे लव जिहाद के मामलों के बीच अब एक शैतान को सजा होने का पहला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश से।

नाबालिग बेटी को शिकार बनाया

2 अप्रैल 2021 को अफजल नाम के व्यक्ति ने एक नाबालिग हिन्दू लड़की का अपहरण कर लिया था। घटना अमरोहा। इसने अपनी असल पहचान छिपा कर अरमान नाम से एक हिन्दू नाबालिग लड़की को धोखा देकर उस से शादी करने की कोशिश की। अमरोहा के हसनपुर थाना इलाके में बनी नर्सरी में अपने मालिक के साथ ड्राइवर बनकर नर्सरी पहुंचे मोहम्मद अफजल ने नर्सरी वाले की नाबालिग बेटी को अपना नाम अरमान कोहली (हिन्दू धर्म) बताया था। हसनपुर-गजरौला रोड पर नर्सरी है। 2 अप्रैल 2021 में नर्सरी कारोबारी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नर्सरी पर मौजूद थे। तभी एक व्यक्ति नर्सरी पर पौधे खरीदने पहुंचा था।

बलात्कार किया

उसकी गाड़ी पर संभल जनपद के हयातनगर थानाक्षेत्र के गांव मंगलपुरा सरायतरीन निवासी मोहम्मद अफजल बतौर ड्राइवर आया था। उसी समय मोहम्मद अफजल की मुलाकात नर्सरी संचालक की 16 वर्षीय बेटी से हुई थी। इसके बाद अफजल ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और दोनों की फोन पर बातचीत शुरू हो गई। लव जिहादी उससे शादी करने ही वाला था परंतु शादी से पहले ही उसका भंडाफोड़ हो गया। किशोरी को इसकी भनक लगी तो उसके होश ही उड़ गए। बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को अफजल पीड़िता से शादी करने के उद्देश्य से उसका अपहरण कर के उसे दिल्ली ले गया और उससे जबरन बलात्कार किया।

पुलिस ने दबोच लिया

लेकिन शादी करने से पहले ही उसकी असलियत का पता चलने पर नाबालिग के होश उड़ गए। विरोध करने पर उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में नाबालिग लड़की के पिता नर्सरी संचालक ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने दोनों को नई दिल्ली के उस्मानपुर थानाक्षेत्र से बरामद कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के अंतर्गत केस दर्ज किया था। बाद में मोहम्मद अफजल को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया अरे 8 गया।

अरमान/अफजल दोषी करार

उसके बाद वो जमानत पर जेल से बाहर घूम रहा था।
यह केस अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) डॉ. कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की. अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैर एमएमवी की। न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी मोहम्मद अफजल को दोषी मानते हुए देते हुए शनिवार को न्यायालय ने दोषी मोहम्मद अफजल को पांच साल की सजा और 40 हजार रुपए का दंड सुना दिया।

बतादे की उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के अंतर्गत किसी लव जिहादी को यह प्रदेश की पहली सजा है।

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By Ashwani Hindu

अशवनी हिन्दू (शर्मा) मुख्य सेवादार "सनातन धर्म रक्षा मंच" एवं ब्यूरो चीफ "सनातन समाचार"। जीवन का लक्ष्य: केवल और केवल सनातन/हिंदुत्व के लिए हर तरह से प्रयास करना और हिंदुत्व को समर्पित योद्धाओं को अपने अभियान से जोड़ना या उनसे जुड़ जाना🙏

2 thoughts on “अरमान बन के धोखा दिया,भेद खुला तो अपहरण और बलात्कार, अब 5 साल जेल में सड़ेगा अफजल”
  1. मात्र 5 साल की सजा? क्यू भाई किसी की जिंदगी खराब कर के मात्र 5 साल की सजा क्यू ये कैसा कानून है और कैसा न्याय है ये, जब किसी की जिंदगी खराब होती है तो जिंदगी खराब करने वाले की भी जिंदगी समाप्त होनी चाहिए, किसी के जीवन में जहर घोल कर खुद जेल ने चैन से रहेगा और बाद में जमानत पर छूट भी जाएगा।
    ऐसा नहीं होना चाहिए बलात्कार की मात्र 1 सजा “फांसी” और सिर्फ “फांसी” इसके अतिरिक्त कोई सजा मान्य नहीं है सनातन को।
    जय हिंद

    1. सत्य कहा आपने, दुर्भाग्य ये भी है की निर्दोष दस दस साल से जेल में हैं और अपराधी केवल 5 साल बाद बाहर।

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