“The sword of law hanging on a fierce anti-Hindu journalist, pretending to be a Hindutvawadi, will go to jail because he did this work.”
अदालत में बाउंसर को साथ लेके पहुंचा चैनल में बैठ कर झूठ बोलने वाला, आखिर आया ऊंट पहाड़ के नीचे।
पॉक्सो में आरोपी पत्रकार दीपक चौरसिया
सनातन🚩समाचार🌎 #antihindumedia की करतूत। मामला नाबालिग लड़की के वीडियो को अश्लील बना कर प्रसारित करने का। अदालत में 8 आरोपियों में से 7 आरोपी हुए पेश, एक आरोपी के अदालत ने जारी किए गैर जमानती वारंट। अगली सुनवाई 20 जुलाई।
मोहम्मद सोहेल को छोडक़र सभी आरोपी अदालत में पेश हुए
गुरुग्राम : (कामिनी झा) नाबालिका की वीडियो को तोड़-मरोडक़र प्रसारित करने के मामले की सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि चौहान की अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले के 8 आरोपियों में से एक मोहम्मद सोहेल को छोडक़र सभी आरोपी अदालत में पेश हुए। अदालत ने मोहम्मद सोहेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए आदेश दिया कि उसे आगामी 20 जुलाई को अदालत में पेश किया जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले सोमवार को आरोपी पत्रकार दीपक चौरसिया, अजीत अंजुम, चित्रा, राशिद, ललित सिंह, सुनील दत्त, अभिनव राज अदालत में पेश हुए। सभी आरोपियों को चार्जशीट की प्रतियां भी उपलब्ध कराई गई।
हिंदू आस्था से खिलवाड़ करने वाले बड़े पत्रकार
मोहम्मद सोहेल के अदालत में पेश न होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। पीडि़ता पक्ष के अधिवक्ता ने इस मामले में नामित अन्य व्यक्तियों को आरोपी न बनाने का मामला भी अदालत में उठाया।
यह मामला पॉक्सो एक्ट से संबंधित है।
अदालत ने आरोप पत्र दाखिल करने वाले अनुसंधान अधिकारी को नोटिस भी जारी किया है और अगली सुनवाई जोकि 20 जुलाई को होनी है, उस पर उपस्थित होने का आदेश दिया है। पीडि़ता के अधिवक्ता धर्मेद्र मिश्रा ने अदालत को बताया कि पिछली तारीख पर सभी आरोपियों को 6 जून को अदालत में पेश होने के लिए आदेश जारी किए गए थे, लेकिन मोहम्मद सोहेल अदालत में पेश नहीं हुए हैं। इस मामले की पैरवी कर रहे जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरी शंकर का कहना है कि यह मामला पॉक्सो एक्ट से संबंधित है। इस केस के 8 आरोपियों में से 7 आरोपी अदालत में पेश हो गए हैं, एक आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ है। उसको भी अदालत ने आगामी 20 जुलाई को पेश होने के आदेश दिए हैं।
अदालत में नाबालिग लड़की के आरोपी पत्रकार
उनकी 10 वर्षीय भतीजी को भी आशीर्वाद दिया था
उन्होंने आगे बताया कि काफी लंबे संघर्ष के बाद अब उम्मीद बंधी है कि नाबालिग पीडि़ता को अदालत से न्याय मिल सकेगा। गौरतलब है कि वर्ष 2013 की 2 जुलाई को पालम विहार क्षेत्र के सतीश कुमार (काल्पनिक नाम) के घर संत आसाराम बापू आए थे। बापू ने परिवार के सदस्यों सहित उनकी 10 वर्षीय भतीजी को भी आशीर्वाद दिया था। उस समय सतीश के घर के कार्यक्रम की वीडियो आदि भी बनाई गई थी। बापू आसारामजी प्रकरण के बाद टीवी चैनलों ने बनाई गई वीडियो को प्रसारित किया था। परिजनों ने आरोप लगाए थे कि उनकी व श्री आसाराम बापू की छवि को धूमिल करने के लिए वीडियो को एडिट करके अश्लील व अभद्र तरीके से प्रसारित किया गया था।
उस वीडियो से परिवार व मासूम बालिका को मानसिक व सामाजिक रुप से कष्ट झेलना पड़ा था। आहत होकर नाबालिग लड़की के परिजनों ने पालम विहार पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (चंडीगढ़) के अधिवक्ता “नवीन कुमार शर्मा” ने बताया
इस केस के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (चंडीगढ़) के अधिवक्ता “नवीन कुमार शर्मा” ने बताया की यह सभी आरोपी काफी लंबे समय से कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर अब तक बचते रहे हैं परंतु अब इनको कानून के अनुसार इनके अपराध का दंड अवश्य ही मिलेगा। उन्होंने आगे बताया है कि इस प्रकरण में आरोपियों के द्वारा हाई कोर्ट में भी अपने बचाव के लिए अर्जियां लगाई गई हैं जो कि अभी तक पेंडिंग है।