“The sacred flag of the temple was thrown away, the Islamic flag was hoisted and the police caught Mohammad Arif.”

नफरती ने अपनी नफरत का प्रचार करने के लिए अपने कुकर्म का वीडियो भी वायरल किया।

सनातन 🚩समाचार🌎 उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में नफरती गैंग के एक सदस्य के अंदर छिपी हुई नफरत उस समय खुलकर सामने आ गई जब उसने एक मंदिर पर लगा हुआ पवित्र ध्वज उतार के फेंक दिया और उस पर इस्लामिक झंडा लहरा दिया। इतना ही नहीं इस व्यक्ति ने अपने द्वारा किए गए इस काम की वीडियो भी बनवाई और उसे सोशल मीडिया में वायरल भी कर दिया।

विवरण ………

प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के भोजीपुरा थाने की पुलिस ने सोशल मीडिया पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट शेयर करने के आरोप में एक मोहम्मद आरिफ नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पता चला है यह व्यक्ति भोजीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ते गांव भीकमपुर का प्रधान भी है। पुलिस को इसके पास से वो मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है जिसके द्वारा इसने मंदिर के ध्वज का अपमान करने वाली वीडियो सोशल मीडिया में वायरल की थी।

कभी यहां भी अवश्य जाएं

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पुलिस द्वारा मोहम्मद आरिफ को बैकुंठापुर फाटक के नजदीक 1 मई 2023 को दोपहर के लगभग 12:30 गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने अपने फेसबुक अकाउंट मैं एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें दिखाया गया था कि उसने एक मंदिर पर लगे हुए ध्वज को उखाड़ के नीचे फेंका और उसके स्थान पर इस्लामिक झंडा लहरा दिया। ग्राम प्रधान मोहम्मद आरिफ एक आदतन अपराधी है, तथा इसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं।

सन 2021 में सरकारी कार्य में बाधा डालने और दंगे करवाने जैसी धाराओं में इस पर मामला दर्ज किया गया था। मोहम्मद आरिफ के द्वारा सोशल मीडिया में मंदिर का अपमान किए जाने की वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में तनाव फैल गया किंतु पुलिस ने त्वरित कार्य करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। इस सारी घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक राजकुमार अग्रवाल ने बताया है कि बरेली पुलिस के सोशल मीडिया सेल से भोजीपुरा पुलिस को एक वीडियो भेजी गई थी। जिसके बारे में भोजीपुरा थाने के सब इंस्पेक्टर मोदी सिंह को जांच करने पर पता चला की मोहम्मद आरिफ के मोबाइल से यह आपत्तिजनक पोस्ट शेयर कर के माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया है।

इसके बाद मोदी सिंह की शिकायत के आधार पर मोहम्मद आरिफ के खिलाफ IPC की धारा 295a 153 और 667 IT एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। यह सारी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

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By Ashwani Hindu

अशवनी हिन्दू (शर्मा) मुख्य सेवादार "सनातन धर्म रक्षा मंच" एवं ब्यूरो चीफ "सनातन समाचार"। जीवन का लक्ष्य: केवल और केवल सनातन/हिंदुत्व के लिए हर तरह से प्रयास करना और हिंदुत्व को समर्पित योद्धाओं को अपने अभियान से जोड़ना या उनसे जुड़ जाना🙏

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