लगभग 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद हिंदुओं ने आखिर अयोध्या जी का श्री राम मंदिर मुक्त करवा ही लिया अब इसके बाद मथुरा जी और काशी जी के मंदिरों के को मुक्त करवाने के लिए कानूनी मैदान तैयार हो रहा है।इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका मैं पक्षकार बनने के लिए लखनऊ से मस्जिद के पक्ष में याचिका डाली गई है।
काशी जी और मथुरा जी मंदिरों को लेकर डाली गयी इस यचिका के विरोधियो ने अब सुप्रीम कोर्ट में भी दस्तक दी है ,दरअसल श्री राममंदिर के आजाद होने के बाद अब हिंदुओं ने मथुरा मंदिर को मुक्त करवाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी ,जिसको बाद में हाई कोर्ट की पीठ ने सुनवाई की थी ,लेकिन इसी पर कुछ पक्षकारों ने भी अदालतों में पक्ष्कार बनाने के लिए याचिका डाली थी ,जिसको ख़ारिज कर दिया था।
लेकिन अब एक याचिका लखनऊ से भी डाली गयी है ,लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के वासिफ हसन ने याचिका दायर कर खुद को मामले में पक्षकार बनाने की मांग की है।इसके लिए उन्होने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अति आवश्यक बताया है।
इस याचिका में कहा गया है की राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मस्जिद एक हिंदू धार्मिक ढांचे के ऊपर बनी थी. लेकिन उसे बनाने के लिए मंदिर को तोड़े जाने का सबूत नहीं है। हर धार्मिक स्थल की वर्तमान स्थिति को बनाए रखना ही देश के व्यापक हित में है।लेकिन इसके विपरीत कहा गया है कि मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाने का कोई ठोस सबूत नहीं मिलाहै
आपको बता दें की इस मामले में बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्यय ने मथुरा जी के मन्दिर को मुक्त करवाने की यचिका दायर की थी लेकिन अब दिन प्रतिदिन नए नए मौलाना पक्षकर बनने के लिए अदालत के दरवाजे खटखटा रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने ‘द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करने की मांग वाली अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर बीती 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।
बहरहाल इस सबसे यह तो सिद्ध हो ही गया है कि हिंदू अब विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा उनके तोड़े गए पवित्र मंदिरों को मुक्त करवाने के लिए कृत संकल्प हो चुके हैं अब देखना यह होगा कि आखिर यह कानूनी जंग भी कितनी देर चलती है ?
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हर हर महादेव जी