
पटना: बिहार सरकार ने संविदा, बेल्ट्रॉन और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब राज्य की इन महिला कर्मियों को भी नियमित महिला कर्मचारियों की तरह हर महीने 2 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश (स्पेशल लीव) मिलेगा। समाज कल्याण विभाग ने सोमवार को इसका आधिकारिक आदेश जारी करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसके साथ ही विभाग ने 20 जुलाई 2023 के पुराने आदेश को रद्द कर दिया है।
सरकार के इस फैसले से राज्य की डेढ़ लाख से अधिक महिला कर्मियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। खासकर माहवारी के दौरान कामकाजी महिलाओं को राहत देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। बिहार पहले से ही महिलाओं को माहवारी अवकाश देने वाला देश का पहला राज्य माना जाता है। राज्य में यह व्यवस्था 2 जनवरी 1992 से लागू है, लेकिन अब तक इसका लाभ मुख्य रूप से नियमित महिला कर्मियों को ही मिलता था।
नए आदेश के अनुसार महिला कर्मियों को हर महीने 2 दिन की विशेष छुट्टी एक साथ लेनी होगी। यह अवकाश सामान्य आकस्मिक छुट्टियों से अलग होगा और कैलेंडर वर्ष में मिलने वाली अन्य छुट्टियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं, इस विशेष अवकाश को मंजूरी देने का अधिकार संबंधित नियंत्री पदाधिकारी के पास रहेगा।
सरकार के इस कदम को महिला कर्मियों के हित में बड़ा और संवेदनशील फैसला माना जा रहा है। इससे कार्यस्थलों पर महिलाओं को बेहतर माहौल और स्वास्थ्य संबंधी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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