“Will have to become a Christian” Conversion wreaks havoc on society.”
विवेकानंद जी: एक हिंदू का धर्मान्तरण एक शत्रु का बढ़ना है।
सनातन 🚩समाचार🌎उत्तर प्रदेश का फतेहपुर इन दिनों ईसाई धर्मांतरण की घटनाओं के कारण आजकल सुर्खियों में है। लगातार हो रहे धर्मांतरण के कारण अब समाज में उसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। धर्मांतरण से समाज में लड़ाई झगडे तो बढ़ ही रहे हैं साथ ही इससे अब सामाजिक ताना बाना भी टूटने लगा है।
नए मामले में एक दलित परिवार उस समय सकते में आ गया जब उनकी लड़की की भावी ससुराल ने उनकी बेटी को अपने घर की बहु बनाने से इंकार कर दिया। अपनी लड़की की भावी ससुराल से ऐसा उत्तर सुनने के बाद लड़की के परेशान परिजन जब लड़के वालों के घर पहुंचे तब उनके साथ दुर्व्यवहार करके उन्हें भगा दिया गया। इसके बाद सामाजिक बदनामी और मानसिक क्लेश के चलते लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी है।
अकाट्य सत्य
बता दें की यह घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ते इलाके का है। पुलिस को अपनी दी गई शिकायत में लड़की के पीड़ित पिता ने बताया है कि उसका नाम राम नरेश है, तथा वह सरकंडी गांव में रहता है। मेरी बेटी की शादी जितेंद्र पासवान से होना तय हुई थी। 25 फरवरी 2022 को सगाई की रस्म हुई थी। उस दिन उसने लड़के वालों को 51000 रुपए नगद दिए थे और बाकी 100000 रुपए 29 जनवरी 2023 को तिलक के दिन देने की बात पक्की हुई थी।
किंतु उससे पहले ही लड़के वालों ने शादी करने से मना कर दिया। पीड़ित राम नरेश के अनुसार 20 जनवरी 2030 को जितेंद्र पासवान का पिता मैयादीन मामा कामता और मां केश कली ने शादी करने से मना किया है। पीड़ित पिता ने आरोप लगाया है कि उन लोगों ने शर्त रखी थी कि लड़की पहले अपना हिंदू धर्म त्याग कर इसाई बने और प्रार्थना घर भी जाया करे, तभी हम तुम्हारे यहां शादी करेंगे। जब हमारी लड़की ने अपना हिंदू धर्म त्यागने से मना कर दिया तब उन्होंने शादी करने से साफ मना कर दिया। इस पर जब हमने उन लोगों से अपने द्वारा दिए गए 51000 रुपए वापस मांगे तो उन्होंने हमें रुपए वापस नहीं किए।
उल्टा हमें गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकियां देकर भगा दिया। दलित परिवार की लड़की के पीड़ित पिता राम नरेश से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में जितेंद्र पासवान, कामता, मैयादीन, केश कली और जितेंद्र के एक मौसा के खिलाफ IPC की धारा 506, 406, 504 के साथ ही उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3, 5 (1) के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज कर ली है।
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इस घटना के बारे में थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने कहा है कि पीड़ित की शिकायत के मिलने पर हम ने मामला दर्ज कर लिया है। और अब आगे जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार बनती कार्रवाई की जाएगी।