“When the man who cheated Hindu girl by posing as Arya Patel applied for bail in the court, the court said this.”
हिंदुओं की बहन बेटियों को लव जिहाद कर बर्बाद करने वालों में से आदिल के बारे में अदालत ने कही बड़ी बात।
सनातन🚩समाचार🌎 यह एक सच्चाई है कि हिंदुओं की लड़कियों को अपनी असल पहचान छुपा कर प्यार के जाल में फंसाने वाले लव जीहादी अक्सर कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं, जिस कारण इनके हौसले दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। किंतु इस मामले में एक लव जिहादी को उसे समय करारा झटका लग गया जब अदालत ने तल्ख टिप्पणियां करते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया।
क्या है पूरा मामला ???
दरअसल भरूच की रहने वाली एक लड़की को अपनी असल पहचान छुपा कर आदिल नाम के एक मुस्लिम युवक ने आर्य पटेल नाम से अपने को हिंदू बताते हुए उसे अपने प्रेम जाल में फसाया था। आदिल ने सोशल मीडिया पर एक फेक आईडी बनाई हुई थी जिसके जरिए उसने एक हिंदू लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी इसके बाद उसने हिंदू लड़की के साथ चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। धोखे का शिकार हुई लड़की के अनुसार लगभग 4 साल तक आदिल/आर्य पटेल उसे धोखा देता रहा और उसके साथ प्रेम का नाटक करता रहा।
इस लव जिहादी की पोल इसी वर्ष जनवरी में उस समय खुल गई जब भरूच की रहने वाली इस लड़की को पता चला की जिसके साथ वह प्रेम के मीठे सपने देख रही है वह वास्तव में आर्य पटेल ना होकर बल्कि आदिल नाम का एक मुसलमान है। पता चला है कि आदिल भरूच के चावज गांव का रहने वाला है आदिल/आर्य पटेल की सच्चाई पता चलने पर अपना सब कुछ गंवा चुकी हिंदू लड़की को बहुत गुस्सा आया और वह आदिल के घर पहुंच गई जहां पर उसने आर्य पटेल बने आदिल की जमकर पिटाई की।
इसके बाद उसने मौके पर पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया तथा भरूच ग्रामीण पुलिस स्टेशन में आदिल के खिलाफ फिर दर्ज करवा दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने विधिवत कार्यवाही करते हुए हैं आदिल को हिरासत में ले लिया था। बता दें कि इस मामले में पुलिस चार्ज शीट दाखिल कर चुकी है। इसके बाद हुए घटनाक्रम में आदिल ने मार्च 2024 को अदालत में जमानत के लिए एक याचिका दाखिल कर दी थी, जिसमें उसने कहा था कि उसे फसाने के लिए फर्जी शिकायत दर्ज करवाई गई है तथा अब जब की चार्ज शीट दाखिल हो चुकी है तो उसे जमानत दी जाए।
आदिल के वकील की दलीलों का जवाब देते हुए सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आदिल ने गलत इरादे से इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाई हुई थी, जिसके जरिए उसने अपने को हिंदू बताते हुए आर्य पटेल नाम से एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फसाया। सरकारी वकील ने अदालत को ये भी बताया कि हिंदू लड़की की सहानुभूति पाने के लिए आदिल/आर्य पटेल ने उसे यह भी कहा कि उसके माता-पिता की सालों पहले ही एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी।
सरकारी वकील ने अदालत को तर्क दिया कि ऐसे आरोपियों की कार्यप्रणाली पर विचार किया जाना चाहिए। अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया तो वह दोबारा यह हरकत कर सकता है और अन्य मासूम लड़कियां इसका शिकार बन सकती हैं। साथ ही सरकारी वकील ने यह भी कहा कि आरोपी और पीड़िता दोनों एक ही इलाके के रहने वाले हैं इसलिए अगर आरोपी को रिहा किया गया तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।
अदालत में सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखते हुए यह भी कहा कि आरोपी ने जानबूझकर एक गंभीर अपराध किया है और ऐसी हरकत दोबारा ना हो इसलिए समाज में कड़ा संदेश देने की आवश्यकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि आरोपी ने गलत आईडिया बनाकर पीड़िता से संपर्क किया था। कोर्ट का साफ कहना था कि व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद भी आरोपी ने अपनी असल पहचान बताने की बजाय पीड़िता को अपनी पहचान आर्य पटेल के रूप में बताई।
अदालत के निर्णय की कॉपी
आरोपी पहले से ही पीड़िता को गुमराह कर रहा था और उसने लड़की को प्रपोज भी किया था जबकि वह पहले से ही शादीशुदा था और पत्नी के साथ रह रहा था। दोनों पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे और आरोपी ने पीड़िता से संपर्क करने के लिए गलत नाम का प्रयोग किया था। अदालत के अनुसार अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो ऐसा करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा और अगर इस आरोपी को बरी कर दिया गया तो इससे उन तत्वों को लाइसेंस मिल जाएगा जो मासूम लड़कियों का शोषण करने के मौके तलाशते रहते है।
अदालत ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि इस मामले में आरोपी ने न केवल दूसरे धर्म की पीड़ित लड़की की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किए हैं बल्कि अपनी पत्नी के साथ भी इसने गलत किया है। इस प्रकार कोर्ट सख्त टिप्पणी करते हुए आदिल/आर्य पटेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।