“80 victims of havoc on “Hindu women” will tell their ordeal to HC.”
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हर घर की सुंदर लड़की और नई नवेली दुल्हन पर होती थी उनकी नजर और जब जी चाहे …….
सनातन🚩समाचार🌎 संदेशखली की महिलाओं पर हुए कहर का मुद्दा अब आगे बढ़ने लगा है। यह वही संदेशखाली है जहां पर अनुसूचित जाति के हिंदुओं के घरों पर शाहजहां शेख के गुंडो की हमेशा नजर रहती थी। वह लोग किसी भी घर की सुंदर लड़की अथवा नई नवेली दुल्हन को अपने पास बुला लेते थे और भय का वातावरण इस हद तक था कि महिलाएं सारे अत्याचार चुपचाप सहन करने के लिए विवश थीं क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह टीएमसी के कार्यालय में रात को नहीं जायेंगी तो उनके पिता, पति अथवा भाइयों को मार दिया जाएगा।
आखिर जब बहुत सारी महिलाओं ने इकट्ठे होकर इसके बारे में विरोध प्रदर्शन किए तब जाकर यह है मामला सारी दुनिया के सामने आ पाया। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ यह घटनाएं पिछले कई वर्षों से होती आ रही थ बंगाल में सरकार बदली ममता बनर्जी का राज आ गया किंतु फिर भी महिलाओं की स्थिति जस की तस बनी रही।
अब लग रहा है की संदेश खली की महिलाओं को न्याय मिल जायेगा और आगे से उनका जबरन यौन शोषण कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने उन 80 मुक्तभोगी महिलाओं को अदालत में अपने बयान दर्ज करवाने की अनुमति दे दी है जो अपनी पीड़ा अदालत को बताना चाहती थीं। मुख्य न्यायाधीश शिवगणनम की अध्यक्षता वाली पीठ ने माना है कि सभी 80 महिलाओं को अदालत में लाना काफी मुश्किल होगा। इसलिए टिबरेवाला उनके बयानों को एक आवेदन अथवा पूर्वक हलफनामा के जरिए दायर करवा सकती हैं जिससे पीड़ित महिलाएं अदालत के रिकॉर्ड में आ सकेंगी।
दरअसल अदालत में दायर एक याचिका में याचिकाकर्ता प्रियंका टिबरेवाल ने कहा था कि संदेशखली की बहुत सारी पीड़ित महिलाएं अदालत को अपनी आपबीती बताना चाहती हैं। अदालत ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि सभी पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज होने से पहले उचित तरीके से उनका सत्यापित किया जाना चाहिए और महिलाओं के पहचान भी साफ होनी चाहिए। अगर महिलाएं अपनी स्थानीय भाषा में बयान देंगी तो उसकी अनुवादित कॉपी भी अदालत को दी जानी चाहिए।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इन सभी पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा देने की अनुमति भी दे दी है। बता दें कि बंगाल पुलिस को कोलकाता हाईकोर्ट ने पहले पक्षपाती कहते हुए फटकार लगाई थी। संदेश खली की महिलाओं का दोषी टीएमसी का नेता शाहजहां शेख ED पर हमला करने का भी आरोपी है। ED पर हमला करने के बाद शाहजहां शेख फरार हो गया था। इसके बाद ED पर हमले की जांच की जिम्मेदारी बंगाल पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दी गई थी।
#Sandeshkhali Case In Calcutta HC
— Mirror Now (@MirrorNow) March 7, 2024
Mamata govt asked to submit report; HC asks state Agro Dept for report
HC: Outline steps to reclaim land
80 Sandeshkhali women come forward to submit affidavit in court, HC grants protection to eyewitness@pareektweets | @MShreya1999 reports pic.twitter.com/Bn3ViykIpi
काफी भाग दौड़ करने के बाद पुलिस ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया था, तथा अब वह सीबीआई की कस्टडी में है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। इस सारे प्रकरण में पश्चिम बंगाल की विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि उन्हें पीड़ित महिलाओं से मिलने से रोका जा रहा है।
विगत 7 मार्च को संदेशखाली जाते समय बंगाल पुलिस ने कुछ इलाकों में धारा 144 लागू होने का हवाला देकर भाजपा की प्रदेश इकाई की महासचिव अग्निमित्रा पाल और लॉकेट चटर्जी के नेतृत्व में गुरुवार दोपहर संदेशखाली जा रहीं पार्टी की महिला नेताओं को कोलकाता के बाहरी इलाके न्यू टाउन में ही रोक लिया। इसके बाद इन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया।