“FIR was lodged on 1700, on the day of Eid they were offering Namaz by surrounding the road.”
3 थानों में केस दर्ज हुए हैं। हैरान मत होइए ये योगी बाबा के उत्तर परदेश में ही ये भी हुआ है।
सनातन 🚩समाचार🌎 पता नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा और क्या-क्या करेंगे ? क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें आ रहे हैं जिन्हें सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा है किंतु वह सब हो तो रहा है।
अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के कानपुर में ईद के दिन सड़कें जाम करके नमाज पढ़ने के अपराध में 1700 लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कर दी गई है। बता दें की f.i.r. तीन अलग-अलग पुलिस थानों में हुई हैं जोकि बाबू पुरवा, जाजमऊ और बजरिया हैं। पता चला है कि बाबू पुरवा थाने में लगभग 50 लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई है और जाजमऊ थाने में लगभग 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, और इसके साथ ही बजरिया थाने में भी 1500 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
बता दें कि नमाज पढ़ने को लेकर ईद से पहले गठित की गई पीस कमेटी ने निर्णय लिया गया था कि ईद के दिन केवल ईद गाह और मस्जिदों में ही नमाज पढ़ी जाएगी। अगर नमाजी ज्यादा होंगे तो वहीं पर दोबारा नमाज अदा की जाएंगी। किंतु जैसी की संभावना थी ईद के दिन ईदगाह के सामने अचानक हजारों लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया, और पुलिस द्वारा रोके जाने के बावजूद इन लोगों ने सड़क पर बैठ कर नमाज पढ़ना चालू कर दिया।
इस बारे में पुलिस का कहना है कि हालांकि धारा 144 भी लागू है फिर भी लोगों ने मनमानी करते हुए कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए इन लोगों के खिलाफ और ईदगाह के सदस्यों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके जांच पड़ताल चालू कर दी है। यह भी पता चला है कि पुलिस अब और लोगों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को पता चला है कि बेनाझाबर ईदगाह में उस दिन पैर रखने की भी जगह नहीं थी, और कानून का उल्लंघन करते हुए वहां नमाज पढ़ी गई थी।
उधर इस बारे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य डॉ सुलेमान ने इस बारे में विरोध जताते हुए कहा है कि पुलिस एक समुदाय को निशाना बना रही है। ऐसा लग रहा है कि यह देश एक धर्म का हो गया है। सुलेमान ने यह भी कहा है योगी सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने नमाजियों के खिलाफ धारा 283, 346, 188, 186 और 353 के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज की हैं।