यहां धर्म परिवर्तन करने के बाद भगा देना आम हो चला है – कार्रवाई न होने के कारण इनके होंसले बुलन्द हैं।
मध्य प्रदेश के सीधी जिले से अब एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां के शिकरी थाना के मझौली की रहने वाली 30 वर्षीय सुनीता साहू ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता के द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में बताया गया कि करीब 8 साल पहले वह आरोपित इब्राहिम खान ने संपर्क में आई। इन 8 सालों के दौरान इब्राहिम लगातार पीड़िता का यौन शोषण करता रहा और उसका धर्म परिवर्तन भी करा लिया। आरोपि ने पीड़िता के परिचय पत्र में भी उसका नाम सुनीता की जगह शिफा बेगम करवा दिया और साथ ही पीड़िता के पति की जगह अपना नाम लिखवा दिया।
विवरण ————–
यहां रहने वाली एक 30 वर्षीय महिला सुनीता साहू ने इब्राहिम खान नाम के एक ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ हिम्मत जुटाकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दी है। पीडि़त महिला श्रीमती सुनीता साहू पत्नी राजेन्द्र साहू,आयु 30 वर्ष, निवासी शिकरा थाना मझौली हाल पता जिला पंचायत के पीछे सीधी थाना कोतवाली के द्वारा कोतवाली में लिखित शिकायत की गई है कि शिकरा निवासी इब्राहिम खान करीब 8 वर्ष से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था, एवं उसके ऊपर दवाब बनाकर धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम सुनीता साहू से शिफा बेगम रख दिया। इसके निवास प्रमाण पत्र एवं आधारकार्ड से उसका नाम सुनीता साहू की जगह शिफा बेगम एवं उसके पति के स्थान पर इब्राहिम लिखा गया।
सुनीता साहू के स्थान पर शिफा बेगम
इस शिकायत में महिला ने आगे कहा है कि जब उसने बार बार इब्राहिम खान से कोर्ट मैरिज करने को कहा तो उसने उसे एवं इसकी 9 वर्षीय बच्ची को जान से मारने की धमकी दी। महिला ने बताया कि इब्राहिम पिता सजन खांन द्वारा उसे प्रेमजाल में फंसाकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से शोषण के साथ निरंतर शारीरिक संबंध बनाता रहा। जिसके दवाब के चलते मैं पति को छोड़कर किराए के मकान में इब्राहिम के कहने पर सीधी में रहने लगी। तब से मेरा शारीरिक शोषण लगातार करता रहा। और शादी का साझा देता रहा। इसके बाद उसके द्वारा मेरे बिना इच्छा के आधार कार्ड एवं निवास प्रमाण पत्र खुद ले जाकर नाम बदलवाने के साथ सुनीता साहू के स्थान पर शिफा बेगम मेरे पति राजेन्द्र साहू की जगह अपना नाम इब्राहिम लिखवा दिया।
उसके बाद मैने उनसे कई बार बोला कि कोर्ट मैरिज करवा लो लेकिन वह हमेशा टालता रहा और तकरीबन एक माह पहले मुझे अपने पास से भगा दिया। यहां तक की बोला तुम्हे जहां जाना है वहां जाओ अब हमारा शारीरिक संबंध पूरा हो चुका है। इन सारे मामले को लेकर सुनीता ने पुलिस अधीक्षक एवं सिटी कोतवाली में शिकायत की थी जिस पर कार्रवाई करते हुए पुल्स ने आरोपी इब्राहिम के खिलाफ धारा 376 (2) (एन), 506 ताहि एवं 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता विधि 2020 के तहत दंडनीय धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
हालाँकि आरोपि इब्राहिम खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मुखबिर से सीधी पुलिस को सूचना मिली कि आरोपि इब्राहिम सीधी छोड़कर गुजरात भागने की ताक में है, तब पुलिस ने उसके गुफानुमा घर की घेराबंदी की। तीन आँगन, बड़े-बड़े हॉल और 16 दरवाजों को तोड़ने के बाद आखिर आरोपि इब्राहिम खान की गिरफ्तारी की जा सकी।
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Very good .
धन्यवाद जी